2007
के हैदराबाद बम धमाकों के मामले में 11 साल लंबी चली सुनवाई के बाद आज
कोर्ट का फैसला आ सकता है. जांच के मुताबिक आंतक फैलाने इन दो बम धमाकों को
अंजाम दिया गया.
प्रतीकात्मक तस्वीर
आशीष पांडेय [Edited By: राहुल झारिया]
हैदराबाद , 27 अगस्त 2018, अपडेटेड 11:10 IST
25 अगस्त 2007 को हैदराबाद
में हुए बम धमाकों के मामले में आज फैसला आ सकता है. इन बम धमाकों में 42
लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे. इन दो बम धमाकों में
पहला खाने-पीने के लिए मशहूर कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार में हुआ था.
वहीं, दूसरा शहर के व्यस्तम टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में था. धमाकों
के बाद पुलिस ने दो अलग जगहों से दो जिंदा आईडी बरामद किए थे.
11 साल बाद इस केस में कोर्ट आखिरी बहस के आधार पर अपना
फैसला सुनाएगी. इसके लिए चेरापल्ली सेंट्रल जेल में इसके लिए खास इंतजाम
किए गए हैं, जहां इस मामले की ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चल रही
थी.
तेलंगाना
काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने जांच के दौरान मामले में सात लोगों को आतंक
फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी.
सेल ने जांच के दौरान पाया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन
के फाउंडर रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन धमाकों के मास्टरमांइड थे. साथ ही
अनिक शफीक सईद, मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, फारुख शर्फूद्दीन, मोहम्मद
सादिक शेख और आमिर रसूल खान इसमें शामिल थे.
रियाज भटकल इकबाल भटकल, फारुख शर्फूद्दीन और आमिर रसूल
अब भी फरार हैं. अनिक शफीक, मोहम्मद अकबर इस्माइल और मोहम्मद सादिक की
गिरफ्तारी की जा चुकी है. मामले में पहली गिरफ्तारी 2008 में की गई थी.
आरोपियों की गिरफ्तारी धारा आईपीसी की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
के तहत की गई है.
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