Monday, July 16, 2018

यूपी: तलाक पीड़िता निदा खान का हुक्का-पानी बंद, दफनाने पर भी लगाई पाबंदी

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in [Edited By: जावेद अख़्तर]
बरेली, 16 जुलाई 2018, अपडेटेड 17 जुलाई 2018 08:05 IST

हलाला, तीन तलाक और बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली बरेली के आला हजरत खानदान की पूर्व बहू निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया है. निदा खान पर इस्लामिक कानून का विरोध करने का आरोप है, जिसके चलते उनको मुस्लिम समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है.
सोमवार को बरेली के शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने दरगाह आला हजरत परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दरगाह के दारुल इफ्ता विभाग ने निदा के खिलाफ फतवा जारी किया है. उन्होंने दावा किया कि मुफ्ती अफजाल रजवी के दस्तखत से जारी फतवे में कहा गया है कि इस्लामिक कानून का विरोध कर रही हैं, लिहाजा उनका 'हुक्का-पानी' बंद कर दिया गया है. निदा की मदद करने वाले और उससे मिलने-जुलने वाले मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने वालों को भी इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा.
मुफ्ती आलम ने बताया कि फतवे के मुताबिक निदा अगर बीमार हो जाती हैं तो उसको दवा भी नहीं दी जाएगी. निदा की मौत पर जनाजे की नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं निदा की मृत्यु होने पर उसे कब्रिस्तान में दफनाने पर भी रोक लगा दी गई है.
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