Wednesday, July 4, 2018

31 जुलाई से पहले नहीं भरा ITR, तो लगेगा 5 हजार रुपये तक जुर्माना


  • 31 जुलाई से पहले नहीं भरा ITR, तो लगेगा 5 हजार रुपये तक जुर्माना
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    इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ गई है. गुरुवार को मिलाकर आपके पास अब 26 दिन रह गए हैं आईटीआर भरने के लिए. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और आप ने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो आप पर भारी-भरकम लेट फीस लग सकती है.
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    आय कर विभाग लगातार समय पर और सही आईटीआर भरने को लेकर लोगों को सूचित कर रहा है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आप ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं भरा, तो आप पर 5000 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस लग सकती है.
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    ऐसे जानें आपको भरना है ITR या नहीं? आपको रिटर्न  भरना अनिवार्य है या नहीं, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ यह देखना होगा कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है.
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    वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स स्लैब तय हैं. इसमें अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा.  अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक है, तो आपको 20 फीसदी टैक्स के तौर पर चुकाना होगा. 10 लाख से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
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    यहां यह जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपये तक है, तो आपको 10 फीसदी सरचार्ज के तौर पर देना होगा. वहीं, अगर इनकम एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा.
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    कैसे भरें आईटीआर: आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं. अगर वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरना है. 
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    क्या दस्तावेज हैं जरूरी: वैसे तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को आईटीआर भरने के दौरान अपने पास रखना होगा. लेकिन सबसे जरूरी है कि आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक डिटेल, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफ‍िकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज मौजूद हों.
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    31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर तो क्या होगा? अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगेगी. अगर आप संबंध‍ित वित्त वर्ष के 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर भरते हैं, तो आप पर 5 हजार रुपये तक लेट फीस लग सकती है.
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    31 दिसंबर के बाद भरने पर आप से 10 हजार रुपये तक की लेट फीस आय कर विभाग वसूल सकता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो आप पर लगने वाली लेट फीस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)


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